up labour card {श्रमिक कार्ड}ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और upbocw की समस्त योजनायें

up labour card
Share it

up labour card : अगर आप उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी है और मजदूरी करते हैं तो आपको भी labour card {श्रमिक कार्ड} अवश्य ही बनवा लेना चाहिए। क्योकि यूपी की राज्य सरकार की तरफ से इसमें बहुत सी योजनाओं को जोड़ दिया गया है।अगर आप लेबर कार्ड बनवा लेते है तो आप भी उन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है।

आज हम आपको लेबर कार्ड से जुडी सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं।कैसे योजना के लिए आवेदन करना है ,क्या पात्रता है ,कितने डाक्यूमेंट्स लगेंगे और कौनसी योजना में कितना लाभ दिया जाता है। और साथ में ये भी जानेंगे की up labour card के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर खुद सकते हैं।

तो अगर आप भी लेबर कार्ड बनवाना चाहते है या बना लिए है और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े। आपको लेबर कार्ड से जुडी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।

Table of Contents

यूपी लेबर कार्ड योजना क्या है {What is UP Labor Card Scheme}

up labour card : मजदूरी करने वाले लोगो के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाए चल रही है। और सरकार हमेसा अपनी तरफ से नई – नई योजनाए लाती भी रहती हैं। जिसका लाभ काम करने वाले मजदूर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए लेबर कार्ड {labour card} होना जरूरी है। लेबर कार्ड से प्रूफ होता है की वह व्यक्ति वास्तव में मजदूरी करता है या लेबर है।

up labour card  बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज –

  1. स्व प्रमाणित आधार कार्ड
  2. फोटो
  3. स्व प्रमाणित बैंक पासबुक
  4. नियोजन प्रमाण पत्र
  5. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

लेबर कार्ड बनाते समय ये दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं और इनकी साइज 100 kb से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्व प्रमाणित का मतलब है की डाक्यूमेंट्स के नीचे मजदूर के सिग्नेचर किये होने चाहिए।

ध्यान दे की up labour card [श्रमिक कार्ड] बनवाने के बाद हर साल 50 रुपये की अंशदान राशि देकर इसे नवीनीकरण भी करना होता है।

यह भी पढ़े : 

कामगारों की कार्य लिस्ट –

यूपी सरकार के तरफ से जारी कामगारों की लिस्ट

1. बेल्डिंग का कार्य
2. बढ़ई का कार्य
3. कुआँ खोदना
4. रोलर चलाना
5. छप्पर डालने का कार्य
3. राजमिस्त्री का कार्य
6. प्लम्बरिंग
7. लोहार-
9. मोजैक पाॅलिश
10. सड़क बनाना
11. मिक्सर चलाने का कार्य
12. पुताई
13. इलेक्ट्रिक वर्क
14. हथौड़ा चलाने का कार्य
15. सुरंग निर्माण
16. टाइल्स लगाने का कार्य
17. कुएं से तलछट हटाने का कार्य
18. चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म
19. वर्क-सड़क निर्माण से सम्बन्धित स्प्रे वर्क या मिक्सिंग
20. मार्बल एवं स्टोन वर्क
21. चैकीदारी- निर्माण सथल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिये
22. सभी प्रकार के पत्थर, तोड़ने व पीसने का कार्य
23. निर्माण स्थल पर लिपिकीय व लेखा कार्य करने वाले कर्मकार
24. सीमेन्ट, कंकरीट, ईंट ढोने का कार्य करने वाले
25. बांध, पुल, सड़क निर्माण या भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई संक्रिया
26. बाढ़ प्रबन्धन
27. ठंडा व गरम मशीनरी की स्थापना व मरम्मत
28. अग्निशमन प्रणाली की स्थापना व मरम्मत
29. बडे यांत्रिक कार्य- मशीनरी, पुल का निर्माण का कार्य
30. मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य
31. खिड़की, ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई व स्थापना का कार्य
32. माड्यूलर किचन की स्थापना
33. सामुदायिक पार्क या फुटपाथ निर्माण
34. ईंट भट्ठों पर ईट निर्माण कार्य
35. मिट्टी, बालू, मौरंग खनन कार्य
36. सुरक्षा द्वार व अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य
37. लिफ्ट व स्वचालित सीढी की स्थापना का कार्य
38. सीमेन्ट, ईंट आदि ढोने का कार्य
39. मिट्टी का काम
40. चूना बनाना

labour card apply online UP {यूपी श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन}

आप खुद ऑनलाइन बिना कहीं गए अपने मोबाइल ,लैपटॉप या डेस्कटॉप से अपना श्रमिक कार्ड बना सकते हैं –

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाना होगा।
  • उसके बाद श्रमिक पर फिर श्रमिक पंजीयन /संसोधन पर क्लिक करें।up labour card
  • उसके बाद आपके सामने लेबर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम {LMIS} की ऑफिसियल वेबसाईट uplmis.in खुलकर आ जाएगी।up labour card
  • श्रमिक का आधार नंबर डालना है, अपना मंडल चुने ,अपना जनपद यानि जिला चुने और फिर अपना मोबाइल नम्बर डालकर आवेदन/संसोधन करे पर क्लिक करें।
  • आपके मोबाइल नम्बर पर पांच अंक का एक OTP नंबर भेजा जायेगा otp डालकर प्रमाणित करे पर क्लिक करें
  • अब आपको अपनी सारी जानकारी अपने आधार के अनुसार भरनी है। अपना नाम, पिता का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आधार के अनुसार डालना है। हिंदी में टाइप करने के लिए हिंदी इनपुट टूल का इस्तेमाल कर सकते है। उसके बाद लिंग चुने ,जन्मतिथि  और आयु डालकर बॉक्स में टिक करे। उसके बाद आधार सत्यापन पर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा
  • आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी उसमे पहले से ही आ जाएगी। और बाकि जानकारी आपको भरना पड़ेगा जैसे -माता का नाम ,कार्य का प्रकार ,जाति ,नियोजक का नाम पता व् मोबाइल नंबर नॉमिनी ,बैंक डिटेल ,एड्रेस आदि।
  • इन सभी डिटेल को भरने के बाद संलग्न का विवरण देना होगा जिसमे आपको अपनी फोटो ,आधार कार्ड ,बैंक पासबुक ,स्वप्रमाण पत्र और नियोजन पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज 100 kb से अधिक नहीं होना चाहिये।
  • उसके बाद परिवार के सदस्यों का विवरण देना पड़ेगा।जिसके लिए सदस्य का नाम अंग्रेजी और हिंदी में ,आधार नम्बर ,लिंग ,जन्मतिथि ,आयु और सम्बन्ध डालकर जोड़े पर क्लिक करें। इसी प्रकार और परिवार के और भी सदस्य जोड़ सकते हैं।उसके बाद पंजीयन करे पर क्लिक करे।

आपका फार्म सब्मिट हो जायेगा और आपको एक पंजीयन संख्या मिल जाएगी।एक हप्ते के अंदर ही आपका up labour card [श्रमिक कार्ड] बन जाता है उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे।

लेबर सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें और स्टेटस चेक कैसे करें [how can i get labour card copy online in up]

status check kare – आपको फिर से upbocw.in पर जाना है। श्रमिक पर टैप करें और पंजीयन की स्थिती पर क्लिक करें। अपना आधार संख्या या पंजीयन संख्या डालें कैप्चा कोड भरें और सर्च पर क्लिक करें ,आपकी पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी।

labour certificate download kare – उत्तरप्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाना होगा। श्रमिक के ऑप्सन पर टैप करके श्रमिक सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अब अपना आधार कार्ड संख्या या पंजीयन संख्या डालकर सर्च पर क्लिक करें। आपका लेबर कार्ड आ जायेगा ,आप उसका स्क्रीनशॉट लें या प्रिंट पर क्लिक करके पीडीऍफ़ में सुरक्षित करके रख लें या प्रिंट भी कर सकते हैं।

how to check up labor card list [यूपी लेबर कार्ड लिस्ट कैसे देखें]

upbocw.in पर जायें ,श्रमिक पर क्लिक करें और फिर श्रमिकों की सूची [जनपदवार/ब्लॉकवार] पर क्लिक करें। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुने ,नगर निकाय या विकास खंड चुनें और submit करें। आपके जिले में जितने लोगों ने अपना लेबर कार्ड बनवाया है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। श्रमिक का नाम पंजीयन ,संख्या ,आवेदन तिथि ,पिता का नाम ,पता ,उम्र और श्रमिक की फोटो देख सकते हैं।

up labour card yojana list
  • सौर उर्जा सहायता योजना
  • कन्या विवाह अनुदान योजना
  • आवास सहायता योजना
  • शौचालय सहायता योजना
  • चिकित्सा सुविधा योजना
  • आपदा राहत सहायता योजना
  • महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
  • गम्भीर बीमारी सहायता योजना
  • मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
  • कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
  • आवासीय विद्यालय योजना
  • मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
  • संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
  • मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
सौर उर्जा सहायता योजना का लाभ और पात्रता 

इस योजना में तहत 2 एलइडी बल्ब ,1 डीसी टेबल फैन,1 सोलर पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, और 1 मोबाइल चार्जर रजिस्टर्ड श्रमिक के स्थायी आवास पर स्थापित किया जाता है। लगाए गए सभी सामानों पर 5 साल की गारंटी दी जाती है।

पात्रता –

  • आवेदक का नाम रजिस्टर्ड लेबर कार्ड में जुड़ा होना चाहिए
  • श्रमिक की अंशदान राशि जमा होना होना चाहिए
  • आवेदक के परिवार के किसी एक सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है
  • जिस श्रमिक के बच्चे 9 -12 के होंगे उन्हें उन्हें इसका लाभ पहले दिया जायेगा
  • आपके घर बिजली न होने का घोसणा पत्र
कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ और पात्रता

इस योजना में पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह के लिए सरकार एक अनुमानित राशि प्रदान कराती है। अपनी ही जाती में शादी करने पर 55000 रुपये और किसी अन्य जाती में विवाह करने पर उत्तरप्रदेश सरकार 61000 रुपये अनुदान राशि देती है।

पात्रता –

  • पुत्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लडके की उम्र कम कम 21 वर्ष होनी चाहिए
  • श्रमिक की अंशदान राशि जमा होना होना चाहिए
  • श्रमिक का लेबर कार्ड न्यूनतम 100 दिन पुराना होना जरूरी है
  • शादी का कार्ड
  • परिवार रजिस्टर्ड की प्रति और घोसणा पत्र
  • लड़की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र
आवास सहायता योजना

इस योजना के तहत श्रमिक को नया घर बनाने के या लेने के लिए 100000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है. और 15000 की धनराशि पहले से बने हुए मकान की मरम्मत के लिए दी जाती है। एक ही आवेदक को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाता है।

पात्रता –

  • लेबर कार्ड बना होना चाहिए और आवास लेने के लिए श्रमिक कार्ड 5 वर्ष पुराना होना चाहिए
  • अंशदान राशि जमा होना चाहिए
  • श्रमिक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक के पास आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध होना चाहिए
  • बैंक पासबुक
  • आवेदक के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए
  • आवेदन करने वाले श्रमिक या उसके परिवार के किसी सदस्य को पहले कभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आवास योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ हो।
शौचालय सहायता योजना

आवेदन करने वाले श्रमिक को शौचालय योजना के अंतर्गत 12000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। जिसमे 6000 पहले शौचालय बनवाने के लिए और 6000 रुपये बनने के बाद जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा अकाउंट में भेज दिया जाता है।

पात्रता –

जिस श्रमिक के पास पहले से मकान है मगर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उन्हें कभी सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला हो। और आवेदक के पास किसी राष्ट्रीकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए।

चिकित्सा सुविधा योजना

इस योजना के अंतर्गत विवाहित मजदूर को हर साल 3000 रुपये और अविवाहित श्रमिक को 2000 रुपये की धनराशि उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जायेंगे। चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ पति या पत्नी में से किसी एक को ही दिया जाता है।

पात्रता –

श्रमिक का लेबर कार्ड बना होना चाहिए और अंशदान जमा होना चाहिए। बैंक पासबुक और आधार होना चाहिए ,हालाँकि ये तो होता है तभी श्रमिक कार्ड बनता है।

आपदा राहत सहायता योजना

इस योजना को खासकर के किसी किसी आपदा के समय श्रमिकों को सहायता के लिए प्रदान की जाती है जैसे कुछ समय पहले कोरोना जैसी महामारी से लोंगो के काम -धंधे कुछ दिनों के लिए बंद हो गए थे तो उस समय उत्तरप्रदेश सरकार ने श्रमिकों के खाते में एक -एक हजार रुपये ट्रांसफर किये थे। इसकी धनराशि कोई निश्चित नहीं होती है इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अधिकतर आवश्यकता  नहीं होती है।

महात्मा गाँधी पेन्शन योजना

अगर श्रमिक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र श्रमिक को हर महीने 1000 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस राशि को प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की दर से बढ़ाया भी जायेगा जिसकी अधिकतम राशि 1250 रुपये महीने हो सकती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पेंशन का पैसा उसके पति या पत्नी को दिया जायेगा।

पात्रता –

  • श्रमिक का लेबर कार्ड कम से कम 10 साल पुराना हो
  • लाभार्थी उत्तरप्रदेश का निवासी हो
  • उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो
  • लाभार्थी को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिलता हो
  • श्रमिक कार्ड का अंशदान राशि जमा होनी चाहिए
गम्भीर बीमारी सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को या जुड़े सदस्य को किसी गंभीर बीमारी होने पर सरकारी या आयुष्मान योजना में जुडी हॉस्पिटलों में ईलाज कराने पर राज्य सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। इस राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

पात्रता –

अगर श्रमिक का जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बना है तो इसका लाभ नहीं ले सकते है। श्रमिक के परिवार में पुत्रियां हैं और 21 वर्ष से कम उम्र का पुत्र है तो उन्हें इस योजना में वरीयता दी जाती है। इसमें बीमारी से संबधित प्रमाण और दवाइया खरीदने का बिल देना होता है।

मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

इस योजना के अंतर्गत अगर श्रमिक किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना में वह विकलांग हो जाता है कार्य करने में पूरी तरह अक्षम होता है तो सरकार के द्वारा उसे 1000 -1500 रुपये की पेंशन हमेशा मिलती रहेगी। इसके आलावा श्रमिक को कार्यस्थल पर या अन्यत्र दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर 500000 रुपये तक का लाभ भी दिया जाता है। जिसकी अलग-अलग कंडीशन भी होती है।

पात्रता –

  • किसी दुर्घटना या बीमारी श्रमिक की पूर्ण अक्षमता 50 % या इससे अधिक होना चाहिए
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र,
  • दुर्घटना से मृत्यु के सन्दर्भ में प्रथम सूचना रिर्पोट या  पोस्टमार्टम रिर्पोट
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को या उसके फेमिली मेंबर को निःशुल्क प्रशिक्षण उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि श्रमिक खुद प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो इस स्थिति में उसके न्यूनतम वेतन का धनराशि भी सरकार प्रोवाइड कराती है।

 पात्रता –

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं या उसके माता ,पिता या पत्नी में किसी एक का श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए
  • यदि श्रमिक खुद प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसकी उम्र 18 -35 के बीच होनी चाहिए
  • अगर आवेदक श्रमिक का पुत्र है तो उसकी अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष है
  • श्रमिक के पत्नी या अविवाहित पुत्री की उम्र सीमा नहीं रखी गई है
  • labour card [श्रमिक कार्ड ] का अंशदान फीस जमा होनी चाहिए
आवासीय विद्यालय योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी करने वाले श्रमिकों के बच्चों को जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की है उन्हें शिक्षा प्रदान करवाना है। इसमें बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दिलाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

पात्रता –

श्रमिक का लेबर कार्ड बना हो और उसका  का अंशदान जमा होना चाहिए।

मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के पुत्र अथवा पुत्री यदि पढ़ाई करते है रिजल्ट अच्छा आता है तो सरकार उन्हें पुरस्कार के रूप में एक अनुमानित राशि प्रदान करती है।

पात्रता –

इस मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में सभी पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 5 से कक्षा 9 तक 55 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।  तथा कक्षा 10 से 12 तक 50 % या उससे अधिक अंक और  आईटीआई ,बीए/बीकाॅम,बीएससी, एमए/ एमकाॅम/ एमएससी, एलएलबी तक 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा पाॅलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग/मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया गया है।

संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के 25 साल से कम उम्र के अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता है।जिसमे क्लास 1 से 5 तक 150 रुपये , 6 से 10 तक 200 रुपये और क्लास 11 एवं  12 के छात्रों को  250 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके आलावा कक्षा 10 और 12 पास करने पर लड़कियों को एक साइकिल भी दी जाती है।

आईटीआई एवं अन्य कोर्सेस ,स्नातक में  1000 तथा परास्तानक में 2000 ,इंजीनियरिंग/मेडिकल परास्नातक हेतु 8000 और अनुसंधान हेतु 12000  रुपये महीने दिए जाते है।

पात्रता –

  • बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र
  • उत्तरप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • बच्चों के  के वर्तमान कक्षा में कम से कम  50 % की उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य या सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र
  • श्रमिक का आधारकार्ड और पासबुक
  • किसी अन्य कोर्स करने की स्थिति में कालेजों में प्रवेश के प्रमाण सम्बन्धी प्रवेश कार्ड तथा जमा किये गये शुल्क की रसीद
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार पुरुष की पत्नी को पुत्र/पुत्री होने पर 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यदि महिला स्वयं कर्मकार है तो उस स्थिति में महिला को 3 महीने मुफ्त का वेतन और 1000 रुपये उपचार के लिए डिलेवरी में दिया जाता है। यदि महिला का गर्भपात हो जाता है तो 6 हप्ते और नशबंदी कराये जाने पर 2 हप्ते का वेतन भी दिया जाता है। लड़का होने पर 20000 रुपये और लड़की पैदा होने पर 25000 रुपये प्रति बच्चे पर दिए जायेंगे।

यदि श्रमिक परिवार में पहली और दूसरी दोनों संतान लड़की होती है या गोद ली जाती है तो उनके नाम 25000 रुपये का फिक्स डिपॉज़िट जमा होंगा। यदि बालिका जन्म से ही विकलांग होती है और 21 वर्ष तक शादी नहीं करती है तो उसके नाम 50000 रुपये का फिक्स डिपॉज़िट किया जाता है। इस योजना का लाभ दो डिलीवरी में ही दिया जाता है।

लाभ लेने के लिए पात्रता –

  • up labour card [श्रमिक कार्ड ] बना होना चाहिए और उसका अंशदान जमा होना चाहिए
  • बच्चे का ऑनलाइन जारी किया जन्म प्रमाण पत्र
  • गर्भपात या नसबंदी होने पर अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण
  • बच्ची को गोद लेने की स्थिति में वैधानिक गोदनामा
  • परिवार रजिस्टर
  • बैंक पासबुक आधार कार्ड

हमनें इस आर्टिकल के माध्यम से up labour card [श्रमिक कार्ड ] के बारे में रजिस्ट्रेशन करने,डाउनलोड करने से लेकर समस्त योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिस की है। अगर कुछ जानकारियाँ छूट गई हो तो कमेंट में लिखें ,या योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है ये जानना है तो कमेंट में अवश्य बताये। 


Share it

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top